इज़राइल में एक विदेशी कर्मचारी के रूप में, आपको नियोक्ता बदलने का अनुरोध करने का अधिकार है। स्थानांतरण की अनुमति केवल उन नियोक्ताओं को दी जाती है जिनके पास निर्माण क्षेत्र में विदेशी श्रमिकों को नियोजित करने के लिए वैध परमिट है, और यह केवल तभी स्वीकार किया जाएगा यदि आपने पहले पिछले नियोक्ता के लिए काम करने का ईमानदार प्रयास किया हो।
यदि आप अपने वीज़ा और वर्क परमिट में निर्दिष्ट एक पंजीकृत विदेशी ठेकेदार (कार्यान्वयन कंपनी) के साथ अनुबंध के तहत काम करने के लिए इज़राइल पहुंचे हैं, तो आपको केवल ऐसी निष्पादन कंपनियों के बीच बदल्ने की अनुमति है।
नियोक्ता द्वारा गंभीर उल्लंघन के असाधारण मामलों में, आप एक लाइसेंस प्राप्त जनशक्ति ठेकेदार को स्थानांतरण के लिए पीबा को एक विशेष अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, भले ही आप एक कार्यान्वयन कंपनी के साथ काम करते हों, या इसके विपरीत।
नियोक्ताओं का स्थानांतरण कब संभव है?
इज़राइल में निर्माण क्षेत्र में एक विदेशी कामगार के रूप में, आपको प्रति तिमाही केवल एक बार नियोक्ताओं को स्थानांतरित करने की अनुमति है: प्रत्येक वर्ष १ जनवरी, १ अप्रैल, १ जुलाई और १ अक्टूबर को, कानून के अनुसार आधिकारिक निगम प्रतिनिधि को उचित लिखित सूचना देने के बाद। आधिकारिक प्रतिनिधिकी संपर्क निर्माण निगमों की सूची में पाए जा सकते हैं।
हालाँकि, यदि आप यह दावा करते हैं कि आपके वर्तमान नियोक्ता ने आपके अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो इन त्रैमासिक तिथियों के बाहर नियोक्ताओं को स्थानांतरित करना चाहते हैं - तो आप विदेशी श्रमिकों के अधिकारों के पर्यवेक्षक, श्रम मंत्रालय से foreignr@labor.gov.il पर संपर्क करके ऐसा करने की अनुमति का अनुरोध कर सकते हैं, ०७४-७६९६१६१/२३५।
नियोक्ताओं का स्थानांतरण कैसे करें?
आपको निगम को लिखित रूप में पर्याप्त अग्रिम सूचना देकर अपना इस्तीफा सौंपना होगा, ताकि आपके वेतन से कटौती के लिए दंडित न किया जा सके
आपको न्यूनतम कितने दिनों का नोटिस देना होगा, यह कार्यस्थल पर आपकी वरिष्ठता द्वारा निर्धारित किया जाता है।
नोटिस देने का सबूत रखने की सिफारिश की जाती है (उदाहरण के लिए, नियोक्ता को ई-मेल या व्हाट्सएप जैसे संचार ऐप के माध्यम से एक प्रति भेजकर जहां यह देखा जा सकता है कि संदेश प्राप्त हुआ और पढ़ा गया)।
पीबा के प्रतिबंधों से बचने के लिए पिछले रोजगार की तारीख से ९० दिनों के भीतर नए नियोक्ता के साथ अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।
मार्गदर्शिकाएँ और संसाधन
निर्माण निगमों की सूची और उनकी संपर्क जानकारी